गुरुग्राम | हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. इसी कड़ी में बीपीएल (BPL) परिवारों के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है. यह योजना हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है. इस योजना के तहत, सभी BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
गुरुग्राम जिला प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार में बताया है कि पहले इस योजना लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को मिलता था. अब सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए है, जिसके बाद सभी पात्र BPL परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे. सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ सहायता राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है.
BPL सूची में नाम होना जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आवेदन के लिए यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि आवेदक का अपना मकान हो और वह मरम्मत के योग्य हो.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र ( Family Id), BPL राशन कार्ड नं., आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ आवेदक की फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण भी चाहिए होगा.
ऐसे करें आवेदन
आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है. इसके बाद, फार्म को सरंपच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना है. फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी लगाने है. ये फॉर्म अपने नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना है. ऑनलाइन करवाने के बाद यह फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराना है. डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लाएं. आवेदन प्रक्रिया और अत्यधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें.
