हिसार | नगर निगम सीमा में घर के सामने सड़क पर रैंप बनाकर या गार्डनिंग कर किए गए स्थाई अतिक्रमण पर अब कार्रवाई होगी. इसी कड़ी में पिछले सप्ताह जहां राजदरबार में 50 से अधिक बिल्डिंगों के सामने से कब्जे हटाए गए. वहीं, अब आगामी समय में सेक्टरों और कालोनियों की सड़कों पर किए गए अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में सीए HSVP, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा (ULB) और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मुख्यालयों में मौजूद आला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है.
लोगों को मिलेगी राहत
नगर निगम व HSVP के अन्तर्गत हिसार शहर में करीब 17 सेक्टर व 100 से ज्यादा कालोनियां हैं. इसमें करीब 40 हजार से ज्यादा प्रापर्टी हैं. सेक्टरों सहित काफी कालोनियों में लोगों ने बागवानी, चबूतरें, रैंप बनाकर स्थाई कब्जे किए हुए हैं. इससे सड़क भी सीमेंटेड गई है जिससे लोगों और वाहनों की आवाजाही में मुश्किल का सामना करना पड़ता है. लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख़्ती दिखाई हैं.
हाईकोर्ट का आदेश
रिहायशी प्लाट्स पर स्टिल्ट सहित चार मंजिला निर्माण और सड़क पर हुए कब्जों को हटाने के संबंध में हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश दिए हैं. डीटीपी विभाग ने राजदरबार में अतिक्रमण व अवैध कब्जे हटाए. आंतरिक सड़कों के राइट- आफ- वे को साफ करना तथा स्टिल्ट सहित चार मंजिला निर्माणों में किए गए अवैध कब्जों को हटाना है.
हाईकोर्ट आदेश के बाद डीटीपी विभाग ने रैंप, चबूतरे और अन्य स्थाई अतिक्रमण हटाए है. अब HSVP और नगर निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा. वीरवार को कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी- दिनेश सिंह, डीटीपी, हिसार