हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया हुई सरल, ऐसे उठाएं लाभ

कैथल । हरियाणा की मनोहर सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम उठाया है. इस दिशा में अब मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की गई है. इससे यह प्रकिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी.

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उपायुक्त प्रदीप दहिया ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अब आवेदक फैमिली आईडी के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

इस प्रकिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा- बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उपायुक्त ने बताया कि आवेदक को मिलने वाली आर्थिक सहायता की रकम सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

बता दें कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा तभी आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर / एमसी के अध्यक्ष के पास के login किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ डीसी को भेजेंगे. डीसी द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा.

उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और इसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है.

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