चंडीगढ़ | सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के टीचर्स को नोटिस जारी किया है. इसमें HTET को लेकर शिक्षकों की सेवा अवधि के आधार पर अलग- अलग व्यवस्था स्पष्ट की गई है.

1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक सेवा बची थी और उन्होंने अब तक एचटीईटी (HTET) पास नहीं किया है, उन्हें वर्तमान में पढ़ाए जा रहे संबंधित विषय तथा लेवल में एचटेट उत्तीर्ण करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उन्हें नियमानुसार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है.
जिन शिक्षकों की 1 सितंबर 2025 को 5 वर्ष से कम सेवा शेष थी और उनके पास एचटेट प्रमाणपत्र नहीं है वे बिना एचटेट पास किए सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा जारी रख सकेंगे. हालांकि वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे. वहीं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी (HBSE) को एचटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.