सोने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख से नहीं बिकेंगे ये गहने

नई दिल्ली । सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह 1 जून 2021 से सोने के आभूषण और उत्पादकों के लिए अनिवार्य, हॉल मार्किंग को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बता दे कि सोने हॉल मार्किंग कीमती धातुओं की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है. वर्तमान में यह स्वैच्छिक है,  लेकिन 1 जून के बाद इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा.

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2019 में की गई थी गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्यता की घोषणा

केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में घोषणा की थी,  कि गोल्ड ज्वेलरी व उत्पादों के लिए पूरे देश में अनिवार्य हॉल मार्किंग 15 जनवरी 2021 से प्रभावी किया जाना है . सरकार ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग को अपनाने और अपने आप को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए 1 साल से भी अधिक का समय दिया था. लेकिन, कोरोना के चलते ज्वेलर्स द्वारा और समय की मांग की गई. जिसके बाद सरकार ने हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की समय सीमा 4 महीने बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दी थी. उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना लंदन ने कहा कि अब इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. बीआईएस पूरी तरह से तैयार है और हॉल मार्किंग के लिए ज्वैलर को मंजूरी देने में व्यस्त है.

जून में लागू होगी गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्यता 

वही बीआईएस के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि जून से हम अनिवार्य हॉल मार्किंग को चालू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बता दें कि वर्तमान में हमें अभी तक समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है. अभी तक 34,647 ज्वेलर्स ने अपने आपको बीआईएस के साथ रजिस्टर्ड करवाया है . साथ ही उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि अगले महीने में एक-  दो लाख ज्वेलर्स रजिस्टर्ड करवा लेंगे. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमेटिक है. बीआईएस गोल्ड ज्वेलरी के लिए अप्रैल 2000 से ही हॉल मार्किंग का परिचालन कर रहा है. वर्तमान में लगभग 40% गोल्ड ज्वेलरी होलमार्क के साथ बेची जा रही है .

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