सावधान: स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बच्चों के बैठने को लेकर नया ट्रैफिक नियम लागू, मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली । नए ट्रेफिक नियमों को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया गया है. इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर लें जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया है.

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इस नए नियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही वाहन की स्पीड भी निर्धारित की गई है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.

उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना

नए यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालक पर 1,000 रुपए जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस नए नियम की अधिसूचना जारी की गई है.

नए नियमों के तहत इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए. यात्रा में पूरे सफर के दौरान बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है.

इस नए नियम के तहत सफर के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरुरी होगा. केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है.गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था. ये नियम 15 फरवरी 2023 से प्रभावी माना जाएगा.

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