नई दिल्ली | केंद्र सरकार द्वारा गरीब और वंचित तबके के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें से कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए होती हैं, कुछ महिलाओं के लिए और कुछ अन्य श्रेणी के लोगों के लिए. केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी योजनाएं लागू करती हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा बेटियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ‘लाडली योजना’ चलाई जा रही है. यदि आप राजधानी में रहते हैं और किसी बच्ची के पिता हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मिलते हैं इतने रूपए
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 जनवरी 2008 को दिल्ली में लाडली योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य राजधानी में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी स्कूली शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹10,000 से ₹11,000 की राशि दी जाती है. इसके बाद, जब बच्ची पहली, छठी, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में प्रवेश करती है, तो हर बार ₹5,000 की राशि उसके नाम पर जमा की जाती है.
यह राशि स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से निवेश की जाती है. लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होने और दसवीं कक्षा पास कर लेने पर यह राशि ब्याज सहित दे दी जाती है.
ऐसे करें आवेदन
यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर किया जा सकता है. यहां आपको ‘Citizen Corner’ में जाकर ‘New User’ पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. ऑफलाइन आवेदन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के जिला कार्यालय या सरकारी स्कूल से फॉर्म लेकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाना होता है.
