नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी चाहे तो वह अपने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से पारंपरिक अपर ग्रेच्युटी पेंशन स्कीम (UPS) यानि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में एक बार बदलाव (वन- टाइम स्विच) कर सकते हैं. इस सुविधा का 30 सितंबर तक लाभ उठा सकते हैं. केंद्र सरकार के इस कदम से वो कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जो NPS में रहते हुए भी OPS का लाभ पाना चाहते थे.
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
UPS विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से 3 महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय कर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि रेजिग्नेशन और अन्य मामलों में भी यदि आवश्यक हो, तो मामूली संशोधनों के साथ इसी तरह के प्रावधान किए जाएंगे.
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी.
कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर
केंद्र सरकार ने इस बदलाव को पूरी तरह से स्वैच्छिक बताया है, जिसमें कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं. OPS में मिलने वाली गैर- योगदान आधारित पेंशन को कई कर्मचारी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, जबकि NPS में पेंशन का निर्धारण बाजार के उतार- चढ़ाव पर निर्भर करता है. ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.
