नई दिल्ली | ट्रेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे ने नई सुविधा बहाल की है. अब यूडीआइडी कार्ड धारक दिव्यांग उपनगरीय और पैसेंजर ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी यात्रा कर सकेंगे. रेलवे ने यह सुविधा पहले मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों तक सीमित रखी थी, जिसे अब पैसेंजर ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया है. अप्रैल से मेल- एक्सप्रेस ट्रेनों के एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कोच में यूडीआइडी कार्ड के साथ यात्रा की अनुमति दी गई थी.

अब इसका विस्तार उपनगरीय और साधारण पैसेंजर ट्रेनों में भी कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-द्वितीय संजय मनोचा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
किराये में नहीं मिलेगी छूट
यूडीआइडी कार्ड धारकों को इस सुविधा के तहत केवल यात्रा की अनुमति मिलेगी. उन्हें किराये में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. दिव्यांग यात्रियों को रियायत का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रमाणपत्र के नियमों का पालन करना होगा. यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों को यूडीआइडी कार्ड या रेलवे से जारी दिव्यांग कार्ड अथवा रियायती प्रमाणपत्र साथ रखना होगा. यदि यात्री के पास रियायती प्रमाणपत्र नहीं है तो यूडीआइडी कार्ड धारक को पूरा टिकट लेना होगा. रोजाना सफर करने वाले यात्री सीजन टिकट भी ले सकते हैं. केवल यूडीआइडी कार्ड के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को बेटिकट माना जाएगा. ऐसी स्थिति में रेलवे के नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा.
नाम बदलने की सुविधा भी बहाल
इससे पहले इसी साल 31 जनवरी से दिव्यांग यात्री के साथ सफर करने वाले सहायक का नाम बदलने की सुविधा भी बहाल की जा चुकी है. राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य हारून रशीद ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दिव्यांग यात्रियों को सफर के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.