10 साल पुराने आधार कार्ड को दोबारा कराना होगा वेरीफाई, इन कागजो की पड़ेगी जरुरत

नई दिल्ली | जिन लोगों के आधार कार्ड बने हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है उन्हें अपनी आईडी और रिहायशी पते के डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फिर से सत्यापित कराने होंगे. बता दें कि देश के 40 जिलों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.

Aadhar Card

उपायुक्त राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए UIDAI में माई आधार पोर्टल पर विजिट कर नागरिक अपने आधार कार्ड को आनलाइन अपडेट कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि यदि किसी के पहले दिए गए ब्यौरे में भी कोई बदलाव नहीं आया है तो उन्हें भी दोबारा सत्यापित कराना होगा.

यह डाक्यूमेंट्स होने जरूरी

किसी भी नागरिक को आधार कार्ड फिर से सत्यापित कराने को लेकर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आईडी में से कोई भी एक डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है.

इसी तरह रिहायशी पते के सबूत के तौर पर पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, केंद्र व राज्य सरकार या बैंक अथवा पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, डोमिसाइल, मनरेगा जाब कार्ड, गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी, किसान पासबुक, सीजीएचएस या ईसीएचएस या ईएसआइ मेडिक्लेम कार्ड, रेजीडेंट सर्टिफिकेट आदि में से कोई एक डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है. इसमें परिवार के मुखिया को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी होगी.

यह है प्रक्रिया

सबसे पहले myaadhar.uidai.gov.in पर अपने आधार नंबर या OTP से Login करें. इसके बाद Identity और एड्रेस प्रूफ के डाक्यूमेंट्स अपडेट करने के आइकन पर क्लिक करें. डाक्यूमेंट्स को Scan करके अपलोड करें. इसके लिए आपको 25 रुपए आनलाइन फीस जमा करवानी होगी. Submit करने से पहले ब्यौरे को दोबारा से चेक करें और सबमिट कर दें. इसके बाद URN नंबर वाली रसीद डाउनलोड करें, जिसकी मदद से आवेदन का Status को चेक कर सकेंगे.

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