सोनीपत | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा आमजन मानस के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजना समय- समय पर चलाई जाती रहती है. इसी कड़ी में सोनीपत के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन योजना के तहत पात्र किसानों से ऑफलाइन माध्यम में आवेदन मांगे हैं. इनके तहत, उन किसानों को लाभ दिया जाएगा, जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई है.
इन शर्तों को करना होगा पूरा
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल भूमि का 75% या उससे ज्यादा हिस्सा अधिग्रहित हुआ हो. दूसरी यह है कि आवेदन करने वाले किसान की कम- से- कम 1 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया हो. यदि कोई किसान इन दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है, तो वह योजना के तहत आवेदन कर सकता है.
30 अप्रैल तक करें आवेदन
यह योजना उन किसानों के लिए है, जिनकी जमीन खरखोदा में HSIIDC की आईएमटी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई थी. पात्र किसानों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का लाभ देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं.
इस विषय में नगर निगम ने किसानों से कहा है कि वह अपने डॉक्यूमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द- से- जल्द कार्यालय में आवेदनों को जमा करवा दें. इसके लिए 30 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. निगम द्वारा किसानों को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट को निगम कार्यालय के बाहर सिंह प्राप्त किया जा सकता है.
