अब चालान जमा करने के लिए लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, जाने

अंबाला । बहुत जल्द लोगों को चलाना जमा करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब यह सारा काम ऑनलाइन होने वाला है.यह काम अब घर बैठे कोर्ट के माध्यम से करवाया जा सकेगा. दरअसल यातायात के नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस के द्वारा चालान काटा जाता है. जिसे जमा करवाने के लिए वाहन मालिकों को बार-बार कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं. इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों में जबकि सरकार ने कोरोना के दौर में गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है, ऐसे में ट्रैफिक ई-कोर्ट लोगों को बहुत ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करेगी. साथ ही कोर्ट में लगने वाली भीड़ को भी कम किया जा सकेगा.

TRAFFIC POLICE

गौरतलब है कि यातायात पुलिस के द्वारा जब वाहन चालक चालक का चालान काटा जाता है तो कुछ वाहन मालिक मौके पर ही चालान का भुगतान कर देते हैं परंतु कुछ वाहन मालिकों के पास उस समय रूपए का अभाव होने के चलते पुलिस के द्वारा उनका चालान कोर्ट के लिए काट दिया जाता है. इसके बाद कोर्ट द्वारा संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है. अब इस चालान को कोर्ट में जमा करवाने के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं.

यह की गई है व्यवस्था

ई-कोर्ट की यह व्यवस्था इस तरीके से काम करेगी कि जैसे यदि यातायात पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी वाहन का किसी भी कारण चालान किया जाता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल में तुरंत दर्ज कर दी जाएगी तथा इसके बाद वाहन मालिक के फोन पर इसका मैसेज भी भेजा जाएगा. जिसमें पोर्टल का लिंक होगा. यदि वाहन मालिक चालान भरता है तो मोबाइल में दिए गए लिंक के जरिए वह ऑनलाइन अपने जुर्माने का की अदायगी कर पाएगा. इस प्रकार से वाहन मालिक कोर्ट में जाने से बच सकेगा और घर से ही अपने जुर्माने की अदायगी कर पाएगा. इस व्यवस्था के लागू हो जाने के साथ ही कोर्ट के कामकाज में लगने वाले समय की भी बचत होगी क्योंकि इन कामों के लिए अलग से व्यवस्था अब तक बनानी पड़ती थी.

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