गुरुग्राम | हरियाणा के गुरुग्राम जिले में नगर निगम ने जल प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, नगर निगम द्वारा शहर के 17,373 पेयजल अवैध कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. साथ ही, निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं को बिना राशि जमा कराए वैध कनेक्शन लेने के लिए 15 दिन का समय दिया है. निगम का कहना है कि यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसे उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.
नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
निगम द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए नोटिस में वैध पेयजल कनेक्शन लेने का अनुरोध किया गया है. यदि उपभोक्ता तय समय सीमा में यह कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है. निगम ने स्पष्ट किया है कि पेनल्टी की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी की गई थी.
ऑनलाइन करें आवेदन
निगम ने जानकारी दी है कि उपभोक्ता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcg.gov.in पर जाकर वैध पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वैध कनेक्शन अनिवार्य है. यदि किसी उपभोक्ता को नोटिस या कनेक्शन प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या है, तो वह सेक्टर- 34 नगर निगम कार्यालय, सेक्टर- 42 कार्यालय या सिविल अस्पताल के सामने स्थित पुराने कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में जाकर समाधान पा सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
