चंडीगढ़ | हरियाणा में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन चुनावों में SC और BC के लिए आरक्षित सीटों पर दूसरे राज्यों की महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जिनका हरियाणा में विवाह हुआ है. दूसरे राज्यों से जारी SC- BC सर्टिफिकेट के आधार पर हरियाणा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट की स्थिति
हरियाणा चुनाव आयोग को विभिन्न जिलों से प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि अन्य राज्यों की अनूसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग A और B श्रेणी के व्यक्तियों की हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में आरक्षण हेतु क्या पात्रता रहेगी.
इसपर स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि इस संबंध में पहले ही सभी जिला उपायुक्तों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद पुन: शंकाएं प्राप्त होने के चलते उक्त स्पष्टीकरण को दोबारा सभी जिलों में भेजा गया है, ताकि संबंधित अधिकारी इसे भली- भांति समझकर अनुपालन सुनिश्चित करें.
निष्पक्ष चुनाव के निर्देश
विधि एवं विधायी विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अन्य राज्यों से जारी अनूसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग A और B के सर्टिफिकेट के आधार पर हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा. यदि कोई महिला अन्य राज्य से संबंधित है तो केवल विवाह के आधार पर उसे हरियाणा में संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा. भले ही उसकी जाति हरियाणा की सूची में शामिल हो.
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देवेंद्र कल्याण ने सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नामांकन- पत्रों की जांच के दौरान इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न होनी चाहिए.