हरियाणा RTE नियम सख्त, 10 दिन में नहीं किया रिपोर्ट तो एडमिशन रद्द; जानें पूरी डिटेल

अंबाला |  हरियाणा में मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2026- 27 के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की समय- सीमा और दिशा- निर्देश जारी कर दिए गए हैं. विभाग द्वारा साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन लॉटरी में सेलेक्ट किए गए बच्चों को स्कूल बिना किसी ठोस वजह के एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते. लॉटरी रिजल्ट 29 अप्रैल 2026 को जारी किए जा चुके हैं.

School Student

हरियाणा RTE नियम सख्त

सफल उम्मीदवारों को आवंटित स्कूलों में 30 अप्रैल से 9 मई 2026 के बीच रिपोर्ट करना अनिवार्य है. अगर छात्र निर्धारित 10 दिनों के अंदर स्कूल नहीं पहुंचता है तो उसका आवेदन रद्द समझा जाएगा.

निदेशालय के मुताबिक, स्कूल सिर्फ कुछ स्थितियों में ही दाखिले के लिए मना कर सकते हैं. जैसे निवास प्रमाणपत्र का न होना, आयु प्रमाणपत्र न होना, डीजी श्रेणी के लिए वैध दस्तावेजों की कमी होना ईडब्लयूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा होना और निर्धारित समय सीमा के अंदर रिपोर्ट न करना शामिल हैं.

निगरानी समिति से करें संपर्क

अगर कोई स्कूल एडमिशन में आनाकानी करता है, तो अभिभावक ब्लॉक लेवल की निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं. समिति को 5 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा. खंड स्तर पर हल न होने पर मामला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा. संयुक्त निदेशक (निजी स्कूल) इस मामले में अंतिम फैसला लेने के पात्र होंगे. किसी भी मदद के लिए अभिभावक कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच 0172- 5049801 पर फोन कर सकते हैं.

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इन बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य

नियमों के अनुसार, स्कूल के 0 से 1 किलीमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य है. अगर स्कूल अपनी इच्छा से 1 से 3 किलोमीटर के दायरे के बच्चों को दाखिला देता है, तो विभाग उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करेगा. हालांकि, 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले बच्चों के लिए विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.