चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि अब इन कर्मचारियों को लोन खुद प्रदेश सरकार देगी. पंजाब नेशनल बैंक से साढ़े 9 साल पुराना समझौता समाप्त करते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह के लिए लोन बजट से उपलब्ध कराने का फैसला लिया है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
यह नई व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू हो जाएगी. हालांकि पुराने लोन की किस्त कर्मचारियों को पहले की तरह संबंधित बैंक को चुकानी होगी. वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडलायुक्त, उपायुक्त और एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है.
मिलेगा सीधा फायदा
इससे पहले सरकार ने 4 नवंबर 2016 को आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह ऋण, वाहन ऋण, कंप्यूटर ऋण और विवाह ऋण के संबंध में ऋण पोर्टफोलियो को पंजाब नेशनल बैंक में स्थानांतरित कर दिया था.
अब प्रदेश सरकार की पूर्व की नीति के अनुसार ऋण प्रदान किए जाएंगे. ‘डायरेक्ट लोन’ व्यवस्था को फिर से लागू करने से कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्हें लोन के लिए बैंक की भागदौड़ करने से छुटकारा मिलेगा. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मेजर हेड- 7610 के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रविधान के माध्यम से सीधे ऋण या अग्रिम राशि प्रदान करेगी.