हरियाणा में बेटियों वाले परिवारों के लिए बड़ी योजना, 45 साल की उम्र से मिलेगा मासिक भत्ता

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार बेटियों वाले परिवारों को आर्थिक सहारा देने और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना चला रही है. इस योजना के तहत, ऐसे परिवारों को हर महीने 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके घर में केवल बेटियां हैं… कोई बेटा नहीं है. इससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया जा सका है. साथ ही, बेटियों के पालन- पोषण में परिवारों को मदद मिली है. बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी.

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योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में केवल एक या एक से अधिक बेटियां होनी चाहिए और कोई पुत्र, चाहे जन्मा हुआ हो या गोद लिया गया हो, नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, माता या पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है.

हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य

परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत माता या पिता को 45 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक भत्ता दिया जाता है. अधिकतम 15 साल तक इसका लाभ लिया जा सकता है. 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन कर सकता है. सरकार की ओर से सहायता राशि सीधे परिवार की माता के बैंक खाते में भेजी जाती है.

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जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, माता- पिता का आधार कार्ड, बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और परिवार में कोई पुत्र नहीं होने का स्व- घोषणा पत्र जरूरी है.

ऐसे करें अप्लाई

  • योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके अलावा, संबंधित सरकारी पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.
  • आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने से प्रक्रिया आसान और तेज हो सकती है.
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Sanjucta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर कंटेंट एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.