कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50,000 रूपए, ऐसे उठा सकते है लाभ

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरूआत की है. आवेदक दो निर्दिष्ट दस्तावेजों यानी मृत्यु प्रमाण पत्र कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

Online Apply Link:

https://twitter.com/cmohry/status/1463536440529211394?s=20

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इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया है. आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता की जाएगी. यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में होगी. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आप इस पोर्टल पर  https://saralharyana.gov.in आवेदन कर सकते है.

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Haryana E Khabar में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ. यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और हेल्थ से जुड़े आर्टिकल्स को कवर करती हूँ. इससे पहले मैं इंडिया न्यूज में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत थी.