HSSC ने भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नए नियम

चंडीगढ़ । हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव अभ्यर्थियों की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा गए हैं. अब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जमा न कराने पर सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे. यदि अतिरिक्त अंको के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थी अगर दस्तावेज जांच के समय पिता की मौत का प्रमाणपत्र जमा नहीं करवा पाएंगे तो ऐसे में उनका आवेदन भी सामान्य श्रेणी में माना जायेगा.

HSSC

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए सुधार में विधवा महिला को भी छूट दी गई है. विधवा महिलाएं अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बाद में भी जमा करा सकती हैं. आने वाले समय में सभी भर्तियों में ये महत्पूर्ण फैसले लागू होंगे. आयोग द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जहां अभ्यर्थियों की समस्याओं का हल 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा.

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HSSC ने ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए सी ई टी की तारीख तय की थी जिसमे बताया गया था कि ग्रुप सी का टेस्ट 10 से 12 जून तक और ग्रुप डी का टेस्ट 4 से 6 जून तक आयोजित होगा.

Haryana E Khabar में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ. यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और हेल्थ से जुड़े आर्टिकल्स को कवर करती हूँ. इससे पहले मैं इंडिया न्यूज में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत थी.