हरियाणा के सीएम खट्टर ने की प्रेस कांफ्रेंस: बेरोजगार युवाओं को यूरोप में मिलेगी नौकरी; यहाँ पढ़े ख़ास बाते

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. सीएम ने प्रदेश की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दे दी है. सीएम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने कॉलोनियों की सड़कों की चौड़ाई में भी छूट दी है. अब कॉलोनियों की मंजूरी के लिए अधिकतम छह मीटर होना चाहिए. इसके अलावा सरकार कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट सड़क वाली कॉलोनियों को भी मंजूरी देगी. सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है.

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कॉलोनियों में होंगे विकास कार्य

सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित कर उनमें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. पंचकुला से महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से सिरसा तक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है. 2017 से 2019 तक 685 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है. सीएम ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में घर खरीदने में दिक्कत होती है, इसलिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.

पिछली सरकार ने सिर्फ 874 को किया वैध

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर हम 2014 से पहले की पिछली सरकार की बात करें तो उस दौरान 874 और हमारी सरकार के कार्यकाल में 1,100 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है. 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है.

बजट में 500 करोड़ का प्रावधान

सीएम ने कहा कि हमने इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए अपने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. अगर और बजट की जरूरत होगी तो सरकार उसे पूरा करेगी. 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल एग्रीमेंट करा लिया था. इस दौरान हमने इस प्रक्रिया को आगे के लिए रोक दिया था लेकिन अब ऐसे लोगों की रजिस्ट्रियां की जाएंगी.

व्यावसायिक क्षेत्र के लिए यही होगी व्यवस्था 

सीएम ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र 4 फीसदी से ज्यादा हो सकता है. जिन आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र पहले से ही 4 प्रतिशत से अधिक विकसित है या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित या पंजीकृत है, उन कॉलोनियों को भी अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा लेकिन इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे.

निश्चित विकास शुल्क

सीएम ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विकास शुल्क अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर का 8 प्रतिशत और विकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर का 5 प्रतिशत होगा. नगर निगम क्षेत्र में विकास शुल्क सभी प्रकार के क्षेत्रों पर 5 प्रतिशत होगा.

युवाओं को यूरोप में मिलेगी नौकरी

हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे. सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है. एमओयू से युवाओं को डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में आतिथ्य उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरी की भूमिकाओं में नौकरी के अवसर मिलेंगे.

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