चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने लोगों की हित में बड़ा फैसला लिया है. इसका फायदा मजदूरों और दुकानदारों को होने वाला है. सरकार द्वारा लिए गए फैसले के तहत, श्रम विभाग की 10 जरूरी सेवाओं को समय पर किया जाएगा, जिसे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के साथ लिया गया है. इसे लेकर मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. इससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है.
यह राज्य में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में से एक है, जिसका लाभ दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, ठेकेदारों और मजदूरों को होगा. अपने कार्यों को करवाने के लिए ना ही ज्यादा वक्त लगेगा और ना ही अधिक परेशान होना होगा.
समय सीमा तय
इस फैसले के तहत, इन लोगों को पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य जरूरी सरकारी कामों के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, राज्य सरकार ने हर सेवा के लिए समय तय कर दिया है. यदि किसी दुकान का केवाईसी (KYC) डॉक्युमेंट गलत या अधूरा है, तो सरकार उस केस को एक दिन में ही निपटाएगी. इससे दुकानदार को बड़ा लाभ होगा. इसके अलावा, केवाईसी सही होने पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो जाएगी. इस कदम से छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है.
नहीं करना होगा इंतजार
अब बात करें ठेकेदारों और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की, तो उन्हें अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 26 दिन का समय देना होगा. वहीं, फैक्ट्री मालिकों को 45 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा. इसके अलावा, भवन निर्माण में लगे मजदूरों के लिए भी नियम आसान हुए हैं. उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 दिन लगेंगे.
इन सभी कार्यों के लिए पहले 30 दिन से बहुत अधिक समय लग जाता था. केवल इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें कई बार ऑफिसों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे. हालांकि, अब यह समस्या हल हो चुकी है, जिससे लोगों को आराम पहुंचा है.
