हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, मनोहर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों आदि में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री ने अनुबंध आधार, एडहॉक और डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन करने की छूट देने का फैसला लिया है.

PAISE RUPAY

नए नियमों, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट का लाभ मिलेगा. नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी.

एक बार ही मिलेगा लाभ

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे. नियमों के तहत, कर्मचारी आयु में छूट का लाभ केवल एक बार ही उठा सकते हैं. नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद में किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा.

HPSC- HSSC करेंगे प्रमाण- पत्र की जांच

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) आयु में छूट देने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण- पत्रों की वेरिफिकेशन करेंगे. वर्तमान में नियमित सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 42 साल है. हालांकि, कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर प्रवेश आयु लगभग 42 साल है.

SI कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

इसके अलावा, कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए SC, BC और EWS उम्मीदवार, जहां ऊपरी आयु सीमा 42 साल से कम है, वे भी 5 साल की आयु छूट के लिए पात्र हैं. जहां तक पूर्व सैनिकों का सवाल है, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं, वे सैन्य सेवा की सीमा तक 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट के पात्र हैं.

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