चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) लोगों की सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कुत्ते के काटने से हुई मौत या दिव्यांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है. कुत्ते के काटने पर 10 हजार रुपए और त्वचा कटने की स्थिति में 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए सभी जिलों में कमेटियों का गठन किया है जिसमें पुलिस अध्यक्ष, SDM, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य सदस्य शामिल है.

हरियाणा सरकार की योजना
राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में सड़कों पर लगभग 4 लाख कुत्ते लावारिस घूमते रहते है इसलिए कुत्तों पर रोक लगाने के लिए आश्रय स्थल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है ताकि कुत्तों के काटने से संबंधित दुर्घटना को कम किया जा सके. दीन दयाल योजना के तहत, 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय वाला परिवार का कोई सदस्य कुत्तों, बेसहारा गाय, नील गाय और बैल के हमले से मारा जाता है या दिव्यांग हो जाता है तो सरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी. बशर्तें इसके लिए पीड़ित परिवार को 3 महीने के अंदर- अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
लगभग 100 से अधिक आ रहे मामले
प्रदेश में लगभग 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है. लगभग 100 मामले कुत्तों के काटने से पीड़ित लोगों के आते है. बीते 10 वर्षों मे लगभग 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है. दीन दयाल योजना के तहत, सरकार द्वारा लगभग 40 हजार से अधिक परिवारों को कुल 1500 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है.
ऐसे मिलेगा मुआवजा
| आयु वर्ग | मुआवजा राशि |
|---|---|
| 6 से 12 साल | ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) |
| 12 से 18 साल | ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) |
| 18 से 25 साल | ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) |
| 25 से 45 साल | ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) |
| 45 से 60 साल | ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) |