चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने 10 मई को शहरी नगर निकायों के आम चुनावों के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत वोटरों के लिए वेतन समेत अवकाश घोषित कर दिया है. चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में लागू होगा, ताकि कर्मचारी वोट डाल सकें.

इन जगहों पर होंगे चुनाव
अधिसूचना के मुताबिक, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद हेतु तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव और रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव तथा रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी.
6 रिक्त वार्डों में उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे. इनमें नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड नंबर- 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड नंबर- 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) का वार्ड नंबर- 11, नगर पालिका तरावड़ी (करनाल) का वार्ड नंबर-8, नगर पालिका कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड नंबर- 14 तथा नगर पालिका सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड नंबर- 9 शामिल हैं.
वेतन सहित अवकाश की घोषणा
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-B के तहत प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों, जो उपरोक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा, ताकि वे मतदान कर सकें.
हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी/ श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा.