हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक हटाया नाइट कर्फ्यू, जानें नए नियम

चंडीगढ़ । महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन अवधि को दो सप्ताह तक और बढ़ा दिया है लेकिन सरकार ने 23 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू हटा दिया है. नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी भी हटाई गई है. मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तो और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं.

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मास्क पहनना है अनिवार्य

मुख्य सचिव विजय वर्धन की और से जारी कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क लगाना अब भी अनिवार्य है. बिना मास्क के कोई सर्विस नहीं मिलेंगी. सरकारी संस्थाओं में सर्विस या सामान लेने जाना है तो मास्क जरुरी है वरना इंट्री नहीं मिलेंगी. राहत की बात यह है कि करीब 100 दिनों बाद बाजारों में दुकानें खोलने की समय-सीमा को समाप्त कर दिया गया है. हालांकि दुकानों पर सोशल डिस्टेंस व मास्क जैसे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.

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