चंडीगढ़ | हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना के तहत, 45 HP या उससे ज्यादा पॉवर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपए तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिलास्तर पर गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा. चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोलभाव कर ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं.
हरियाणा सरकार देगी सब्सिडी
- मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान जिनके नाम पर कृषि भूमि हैं (फैमिली आईडी के अन्तर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि हो सकती है), 45 HP या उससे ज्यादा पॉवर के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्राॅ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा.
- ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
सब्सिडी के लिए शर्तें
- आवेदनकर्ता किसान हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी और अनूसूचित जाति से होना चाहिए.
- लाभार्थी ने पिछले 5 साल के दौरान विभाग की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो.
- लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से 5 साल तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता है.
