चंडीगढ़ | हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के पास सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने का सुनहरा अवसर है. प्रदेश सरकार ने इन किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2025- 26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस योजना के तहत, पात्र SC किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जनवरी यानि कल तक कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो ‘मेरी फसल- मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होंगे और जिनके नाम कृषि भूमि दर्ज होगी. भूमि फैमिली आईडी के अन्तर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम हो सकती है.
हरियाणा में पारदर्शी तरीके से होगा चयन
लाभार्थी किसान हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसने पिछले 5 सालों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो. पात्र किसानों का चयन जिला डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.
बैंक अकाउंट में जमा होगी सब्सिडी
चयन के उपरांत चयनित किसान 15 दिनों में सूचीबद्ध एवं अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर मोल-भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकता है. यदि कोई चयनित किसान निर्धारित समय- सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा.
ट्रैक्टर खरीद और भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल- मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा. योजना के तहत, लाभार्थी को ट्रैक्टर की खरीद तिथि से कम से कम 5 सालों तक ट्रैक्टर बेचने की अनुमति नहीं होगी.