चंडीगढ़ | हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई अहम फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है. प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है और उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है. अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है. अब उन्हें बकाया खड़ी रकम से 60% का भुगतान करना होगा. इस फैसले से दो लाख से ज्यादा व्यापारी लाभान्वित होंगे. सरकार ने उनका ढाई हजार करोड़ रूपया माफ कर दिया है. वहीं, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आगामी बजट सत्र में बजट रखा जाएगा.
मर्ज विभाग वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन
सीएम नायब सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है. ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे. ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था. हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
दिव्यांगजनों में 11 और श्रेणियां जोड़ी गईं
दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन में मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है. इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे. 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है.
रोगियों को पेंशन में 18 साल की उम्र सीमा समाप्त
उन्होंने बताया कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा पानीपत स्थित खाटूश्याम चुलकाना धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा. इसके लिए विधेयक 2025 को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
