चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 मंजूर किए गए हैं.
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऋण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अब सीधे लोन देने का निर्णय लिया है. अब तक राज्य कर्मचारियों को पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऋण मिलता था लेकिन नई व्यवस्था के तहत 1 जून से राज्य सरकार ही कर्मचारियों को सीधे लोन उपलब्ध कराएगी. इसके लिए 4 नवंबर 2016 से पूर्व लागू व्यवस्था को दो चरणों में पुन: लागू किया गया है. 31 मई तक लिए गए मौजूदा ऋणों का भुगतान पहले की तरह कर्मचारियों के माध्यम से PNB को किय जाएगा, जब तक पुनर्समायोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती. सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी.
ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप पानी के बिलों को जमा करेंगे. इसका 10% हिस्सा उन्हें मिलेगा. कक्षा एक में एडमिशन के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अब कक्षा एक में एडमिशन के लिए बच्चे की आयु 6 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
किफायती हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी
शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट मीटिंग में किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. सरकार द्वारा औसतन 12% की बढ़ोतरी के साथ नई दरें तय की गई है. गुरुग्राम में प्रति वर्ग फीट दर में 575 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जिसके बाद नई दरें बढ़कर 5,575 रुपए प्रति वर्ग फीट होगी. सोहना को अब ‘B’ कैटेगरी में शामिल किया गया है. फरीदाबाद और सोहना के लिए अब दरें 5,450 प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है.
उद्योगों को EDC में राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक इकाइयां चाहें तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत में बदल सकती हैं. इसके साथ ही, मिक्स लैंड यूज में 70:30 का अनुपात लागू रहेगा. अलग- अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, FAR और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिससे योजनाओं में स्पष्टता आएगी.
कैबिनेट की मीटिंग में मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है. पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थीं. अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी.
सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा रूल्स में बदलाव
सीएम नायब सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा- 30 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता दूर करना और केंद्रीय कानून से तालमेल स्थापित करना है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
अलग- अलग भर्ती चैनल से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता सेवा से जुड़े प्रावधानों को रैशनलाइज किया गया है. वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. मेरिट-कम- सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा 65% से संशोधित कर 50% कर दिया गया है.
फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में ढील
B फार्मेसी डिग्री में 6 महीने के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है.
फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में बदलाव किया गया है. अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है जबकि प्रमोशन का कोटा 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
3 श्रेणियों में बांटी पंचायतें
हरियाणा के 6,721 गांवों को तीन श्रेणियों सिंगल पंचायत मेंटनेंस योजना, मल्टीपल पंचायत मेंटनेंस योजना और महाग्राम योजना में विभाजित किया गया है. 4,583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी और 2,138 गांव अन्य श्रेणियों में शामिल हैं. सिंगल पंचायत वाले गांवों में यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा.
OTA भर्ती में संशोधन को मंजूरी
सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. OTA के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री आधारित योग्यता को मान्यता दी गई है.
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- कैबिनेट मीटिंग में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. ये बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियामक पदों से संबंधित हैं, जिनमें पदनामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं.
- हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) प्रोजेक्ट की संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है.
- रिठाला- नरेला- कुंडली (चरण- IV) कॉरिडोर के लिए रिवाइजड DPR को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथूपुर में दो एलिवेटेड स्टेशन होंगे.
- दिल्ली- पानीपत- करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है.
