हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर प्रमोट करने के लिए बन रहा नया कानून, यह होगा नया विधेयक

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर प्रोमोट करने के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को गुरुग्राम में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है. इस मीटिंग में इस कानून को हरि झंडी दी जा सकती है. इस कानून को बनाने के लिए विधेयक का मसौदा रेडी किया गया है. इस विधेयक का नाम ‘हरियाणा लिपिकीय सेवाएँ (भली और सेवा शर्ते) विधेयक, 2026 है.

CM Nayab Singh Saini

समान अवसर सुनिश्चित करना चाहती है सरकार

मुख्य सचिव कार्यालय नें यह विधेयक काफी वक्त से तैयार किया हुआ है. इसे एलआर के पास भी भेजा गया था. हरियाणा सरकार पदोन्नति में समान अवसर सुनिश्चित करना चाह रही है. हालांकि पदोन्नति के समान अवसर सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों में सेवा शर्तो में ज्यादा लचीलापन लाने के लक्ष्य से हरियाणा ग्रुप-C (भतीं और सेवा शर्ने विधेयक 2020′ को पहले 23.12.2020 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था लेकिन उसे अब तक विधानसभा के सामने पेश नहीं किया जा सका है.

मसौदा तैयार करने के पीछे यह उद्देश्य

इस बीच ज्यादातर ‘कॉमन कैडर ग्रुप-D’ कर्मचारियों ने पांच साल से ज्यादा की सेवा पूरी कर ली है और वे ‘क्लर्क’ के पद पर प्रमोशन के लिए पात्र बन चुके हैं. मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मसौदा तैयार करते वक्त कहा गया है कि क्लर्क के पद के लिए योग्यताओं में एकरुपता तय करने, पात्रता मानदंड निर्धारित करने, सीनियारिटी लिस्ट तैयार करने परिवीक्षा अवधि के लिए एक समान प्रावधान लागू करने, दंड दिए जाने के मामलों में अपील के लिए एक तंत्र स्थापित करने आदि उद्देश्यों के साथ ‘लिपिकीय सेवाएं (भर्ती और सेवा शर्ते) विधेयक, 2026 अधिनियमित करने का प्रस्ताव है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना शुरू, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मिलेगा फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर व मिल्क बार

मौजूदा मानक दर में बदलाव

यह मसौदा विधेयक, ‘क्लर्क’ के पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों की विनियमित करने की भी कोशिश करता है, जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नति के जरिए नियुक्ति की मौजूदा मानक दर में बदलाव किया गया है. इसे क्रमशः 80% से घटाकर 50% और 20% से बढ़ाकर 45% किया गया है.

इससे पहले हरियाणा ग्रुप सी (भर्ती और सेवा शर्तो ) विधेयक, 2020 नामक मसौदा विधेयक को ‘क्लर्क’ के विभिन्न लिपिकीय पदों के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया था, लेकिन अब इसे सिर्फ ‘क्लर्क’ के पदों के लिए, ‘हरियाणा लिपिकीय सेवाएं (भतों और सेवा शर्ते) विधेयक, 2026 शीर्षक के साथ रेडी किया गया है.

Avatar of Deepika Bhardwaj
Deepika Bhardwaj
View all posts

मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.