गुरुग्राम में डीजल और पेट्रोल की गाडियों की खैर नहीं, सरकार ने दिए अब ये सख्त आदेश

गुरुग्राम । गुरुग्राम में अब डीजल और पेट्रोल की गाड़ी वालों की खैर नहीं है, लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में फैसला लिया गया था कि 15 साल से ज्यादा पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा डीजल वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा. इसी बीच खबर आ रही है कि 1 अप्रैल के बाद डीजल और पेट्रोल की 15 से 10 साल पुरानी गाड़ियां सीधे जब्त किए जाएंगे, ऐसी सूचना हरियाणा सरकार से मिल रही है.

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गुरुग्राम के लोगों के लिए यह खबर नींद उड़ा देने वाली है क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि सरकार द्वारा कुछ छुट दी जाएगी, मगर अब इन सभी क्यासों पर विराम लग चुका है, यानी कि 1 अप्रैल से गाड़ियां जब्त किए जाएंगे.आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यह नियम केवल गुरुग्राम के लिए ही है, पूरे हरियाणा में इसे लागू फिलहाल अभी नहीं किया जाएगा इसका फैसला बजट के बाद ही लिया जाएगा.

ऑटो चालकों के लिए राहत की खबर

हरियाणा सरकार द्वारा कहा गया है कि फिलहाल ऑटो चालकों को कितनी छूट मिलेगी यह ऑटो चालकों के लिए राहत की खबर है. सीएम खट्टर द्वारा कहा गया है कि ऑटो चालकों को अपना आटो बदलने के लिए समय दिया जाएगा और वह बिना किसी परेशानी के ऑटो बदल सकते हैं. पहले भी हरियाणा सरकार ने ऑटो चालकों को लेकर यही बात कही थी और अब भी हरियाणा सरकार द्वारा ऑटो चालकों को लेकर इसी बात को दोहराया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस नियम को 1 अप्रैल से सख्ती से बरते जाने की बात सीएम खट्टर द्वारा स्वय की गई है, यही वजह है नई अपडेट में यह कहा गया है कि 1 अप्रैल के बाद 10 से 15 साल पुरानी डीजल वाहन और पेट्रोल वाहन सीधे जप्त किए जाएंगे. यानी कि अगर सड़कों पर 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां दिखती है तो उन्हें सीधे जप्त करने के आदेश हैं और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है.

बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल की गाड़ियों को प्रतिबंध करने का फैसला एनजीटी के फैसले के बाद लिया गया है. एनजीटी ने बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से अपने फैसले में डीजल और पेट्रोल की 10 से 15 साल पुरानी गाडियों  को बंद करने का सरकार से अनुरोध किया था. इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने एनजीटी के फैसले पर विचार किया और अपनी अंतिम मुहर लगा दी.जिस वजह से अब 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां 1 अप्रैल के बाद बंद हो जाएंगी और पूरे हरियाणा में यह नियम बजट के बाद लागू होने की उम्मीद है.

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