झज्जर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच धारा 144 लागू, केवल 2 घंटे चला पाएंगे पटाखे; देखे टाइम टेबल

झज्जर | हरियाणा के जिला झज्जर (Jhajjar) के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलेवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही, उपायुक्त ने जिले को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नागरिकों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की है. इसके लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है. साथ ही, जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है जिसमें सामान्य पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.

Ptakhe

डीसी ने की ये अपील

दूसरी ओर, विशेषकर एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ- साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने जिलावासियों से दिवाली सहित त्योहारी सीजन के दौरान कम- से- कम और केवल ग्रीन पटाखे जलाने का आह्वान किया है. कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाले कोई भी पटाखे या आतिशबाजी न करें. उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में घी के दीये या मोमबत्तियां जलाकर दिवाली मनाने को कहा है.

पटाखे रखने और बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखें रखने और बेचने वालों पर भी ठोस कार्रवाई की जाएगी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्देशों के अनुसार, दिवाली और गुरुपूर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने से न केवल धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और महत्वपूर्ण गैसें हवा में फैलती हैं जिससे राज्य भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है.

सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत

बता दें कि उच्च वायु प्रदूषण लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन और हृदय रोगों वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है. इसके चलते जिलाधिकारी ने त्योहारी सीजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. सीजन के दौरान दिवाली और नए साल पर सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.

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