कोरोना के कारण गिरफ्तारी को मिली राहत समाप्त, हाईकोर्ट ने लिया आदेश वापस

चंडीगढ़ | पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान जारी राहत आदेशों को वापस ले लिया है. इसके तहत छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानूनी व्यवस्था का संकट ना हो गिरफ्तारी नहीं की जाएगी व वित्तीय संस्थानों की नीलामी पर रोक को समाप्त किया जा रहा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अब हालातों में सुधार आ चुका है और राहत से जुड़े आदेशों का कोई औचित्य नहीं है. कोरोना बीमारी की वजह से अदालती एवं अन्य कामकाज काफी प्रभावित हुए हैं जिसके चलते यह आदेश जारी किया गया था.

Punjab and Haryana High Court

आपको बता दें कोरोना की ओर ध्यान करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं. ऐसे में जब तक ज्यादा जरूरी ना हो अदालत ना आए. इसी के साथ हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की अदालतों को उन आरोपियों को जिन्हें जमानत मिल चुकी है या फिर पैरोल में चुकी है उन्हें मिली राहत अगर खत्म होने वाली है तो उनकी जमानत और पैरोल को आगामी आदेश तक आगे बढ़ाने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश जारी किया था. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हालातों में सुधार को देखते हुए पाबंदियों को समाप्त करने का फैसला लिया है. बता दे गत वर्ष मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया था.

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