अब अग्निपथ स्कीम की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, रोक लगाने की जा रही थी मांग

नई दिल्ली, Agneepath Scheme | सुप्रीम कोर्ट में आज अग्नीपथ योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई. बता दें कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि जल्द से जल्द अग्नीपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करके इनका निपटारा किया जाए.

Supreme Court

दिल्ली हाईकोर्ट में होगा सभी याचिकाओं का निपटारा

वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर है, उनमें एक दिल्ली हाईकोर्ट भी है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य किसी हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए. इस पर जस्टिक डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए, उसके बाद हम हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए भेज देंगे. अदालत की पीठ ने कहा कि जिन भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 3 याचिकाए 

अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना से संबंधित देश भर में लंबित सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए याचिका ट्रांसफर करेगा. वही इस पर एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुमुद ने मामले को शुक्रवार तक स्थानांतरित करने की मांग की, वकील की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखते हैं. अग्नीपथ योजना के खिलाफ देश में तीन याचिकाए सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है. यह याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रविंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर की गई है.

इसमें कहा गया कि ऐसे लोगों पर अग्निपथ योजना लागू नहीं की जानी चाहिए, जो पहले से ही सैन्य बलों में नौकरी पाने की प्रक्रिया में है. उन्हें 4 साल की बजाय पुराने हिसाब से ही सर्विस मिलनी चाहिए. इन सभी याचिकाओं में अग्निपथ योजना को देश के खिलाफ करार देते हुए गलत तरीके से लागू किए जाने की बात कही गई है.

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