हरियाणा में पंचायतों के लिए नए आदेश जारी, जानिए इन नए आदेशों में क्या है ?

 पंचकुला । हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए है कि नई पंचायतों के गठन तक प्रदेश में पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए वर्तमान पंचायतों को धनराशि जारी करने से पहले जिला परिषद के सीईओ से अनुमति लेनी होगी. तभी यह राशि प्राप्त हो सकेगी. इसके अलावा फिक्स डिपाजिट का प्रयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निर्देशक से अनुमति लेना आवश्यक है.बिना अनुमति के वे फिक्स डिपाजिट का प्रयोग नहीं कर सकते.

Dushyant Choutala

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायती चुनाव नजदीक आ गए हैं. जिसके नजदीक आते ही कुछ सरपंचों द्वारा विकास कार्यों में भेदभाव तथा फंड के दुरुपयोग करने के आरोप सामने आने लगे हैं. इन सभी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद भविष्य में जब भी नई पंचायतों का गठन किया जाएगा. नई पंचायतों के गठन होने तक पंचायती फंड का खर्च करने से पूर्व पंचायत सचिव की बजाय जिला परिषद के सीईओ की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

नई पंचायतों के बनने तक सचिव की सभी शक्तियां सीईओ को स्थानांतरित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि भविष्य में नई पंचायतों के गठन तक फिक्स डिपाजिट के प्रयोग करने के लिए राज्य विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने विधानसभा के दौरान पंचायत एक्ट में संशोधन किया है. इससे संबंधित राज्य चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है ताकि वे इसी के आधार पर पंचायती चुनाव की तैयारी करें.

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