सिरसा | परिवार पहचान पत्र (PPP) में आयु और आय संबंधी विवरणों के सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन ने नागरिकों से घबराने की बजाय निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की अपील की है. आयु सत्यापन के लिए लोगों को जिला कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है. सभी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी अटल सेवा केंद्र और सीएससी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. सीआरआईडी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार ने बताया कि जिन लोगों की आयु अभी तक परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें विभाग की ओर से मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं.

कई लोग इन संदेशों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं और जानकारी के अभाव में जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि आयु सत्यापन और अन्य आवश्यक संशोधनों से संबंधित पोर्टल एक जुलाई से पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित होगा.
आवश्यक संशोधनों अनिवार्य
इसके बाद, नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे या अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करा सकेंगे. वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने कहा कि जिले के नागरिक अपने गांव या वार्ड में स्थापित किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर परिवार पहचान पत्र में आयु सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य होगा.
घर बैठे करें आवेदन
आयु सत्यापन के लिए 2019 से पहले का मतदाता पहचान पत्र, 2019 से पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी), स्कूल रिकॉर्ड, मैट्रिक की डीएमसी अथवा जन्म प्रमाण पत्र को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा. इन दस्तावेजों को परिवार पहचान पत्र के करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड करना होगा. प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे परिवार पहचान पत्र में अपनी सही आय का विवरण दर्ज करवाएं.
परिवार पहचान पत्र में सही जानकारी दर्ज होना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पात्रता तय की जाती है. ऐसे में नागरिक समय रहते अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम से बचें.