हरियाणा में सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत, उपभोक्ता बकाया बिल देकर ले सकेंगे नया बिजली कनेक्शन

चंडीगढ़ | कोरोना महामारी के कारण सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था और काम-धंधा बंद हो गया. जिसके बाद लोगों को आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. इसी दौरान हरियाणा राज्य में बिजली का बिल न भरने के कारण कई लोगों का कनेक्शन काट दिया गया. इन्हीं उपभोक्ताओं को अब राहत देते हुए सरकार की ओर से नई योजना की शुरुआत की गई है.

Bijli Karmi

कोरोना के समय में बिजली का बिल न भरने के कारण काटे गए बिजली कनेक्शनों को फिर से जोड़ने के लिए बिजली निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की गई है. सरचार्ज माफी योजना की जानकारी देते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एकमुश्त या किस्तों में सरचार्ज माफी योजना की अपना नया कनैक्शन ले सकते है. यह योजना 30 नवम्बर, 2021 तक लागू रहेगी.

बिजली मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर का लोगों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ा. इसी को देखते हुए बिजली निगम द्वारा लोगों को रियायत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है तथा बकाया राशि 6 किस्तों में जमा करवा सकते हैं. इसके साथ संपूर्ण मूल राशि जमा होने पर 30 जून, 2021 तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. ग्रामीण क्षत्रों में यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है या जिन पंचायतों ने प्रस्ताव के माध्यम से म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति दे रखी है.

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