हरियाणा में घर बनाने व खरीदनें पर मिल रहा 2 लाख का ब्याज फ्री लोन, ऐसे उठाए लाभ

कुरुक्षेत्र | हरियाणा सरकार श्रमिकों को कई सुविधाएं प्रदान कर रही है. मगर बहुत से श्रमिक इन सुविधाओं से अनजान हैं. ऐसे में सुविधाओं के बारे में जानकारी ना होने की वजह से श्रमिक वंचित रह जाते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा किन योजनाओं के तहत श्रमिकों को ब्याज फ्री लोन का लाभ मिल रहा है.

house home

2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार भवन एवं निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है. हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये कन्यादान के रूप में दे रहा है. यह राशि मजदूर की तीन बेटियों तक दी जाती है. इसी तरह मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत घर की खरीद या निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है.

36 हजार रुपये प्रसूति लाभ

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2 हजार रुपये प्रतिमाह, 36 हजार रुपये प्रसूति लाभ के लिए, 21 हजार रुपये पितृत्व लाभ के लिए, 8 हजार रुपये श्रमिकों को 5 साल में एक बार नए उपकरण की खरीद के लिए, पंजीकृत महिला कामगारों को सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरियां, रबड़ के गद्दे, बर्तन और नैपकिन आदि की खरीद के लिए 5100 रुपये दिए जाते हैं.

इसी प्रकार श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपये की वित्तीय राशि दी जाती है जबकि महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन दी जाती है. रेलवे की द्वितीय श्रेणी और साधारण रोडवेज बसों का किराया पंजीकृत श्रमिक और उसके परिवार के चार सदस्यों को चार साल में एक बार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के लिए दिया जाता है.

अपंगता होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे जिन्हें चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया गया है उन्हें 2 हजार रूपये सहायता राशि दी जाती है. कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता की स्थिति में पंजीकृत कर्मचारी को विकलांगता प्रतिशत के आधार पर डेढ़ से तीन लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है.

कार्यस्थल पर किसी संक्रामक रोग या दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाती है. अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है.

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