हरियाणा में शामलात भूमि पर कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, रहेगी यह शर्तें

चंडीगढ़ | हरियाणा में शामलात देह भूमि पर बनाए गए मकानों के मामलों से संबंधित निपटान के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. अब नए नियमों के तहत, यदि किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक जमीन पर मकान निर्माण किया हुआ है, तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत देकर उसपर मालिकाना हक ले सकेगा.

plot

यह रहेगी शर्तें

कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए और खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. बशर्ते वह जमीन किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिये आरक्षित न हो. इस संबंध में सूबे की नायब सैनी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजें प्रस्ताव

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा विचारों के बाद प्रस्ताव पारित करके ऐसी भूमि को बेचने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा. स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर करवाया जा सकता है.

यह भी पढ़े -  शहरी निकाय चुनावों के रण में उतरी हरियाणा BJP, मेयर पद के लिए घोषित किए उम्मीदवार

इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने और एकरूपता बनाए रखने के लिये विकास और पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर भी जारी गया है. इस उद्देश्य हेतु जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि लोगों को सहूलियत प्रदान हो सके.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.