चंडीगढ़ | हरियाणा के 5 जिलों में मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए ई- नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए इच्छुक बोलीदाता को 15 जुलाई 2025 तक धरोहर राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी. यह प्रक्रिया राज्य के अंबाला, पंचकूला, सोनीपत, गुरुग्राम और नूंह जिलों के अधिसूचित तालाबों, नदियों, नहरों और ड्रेनों के लिए होगी.
यह अधिकार वर्ष 2025- 26 के लिए 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे. इच्छुक व्यक्ति नीलामी की शर्तें ऑनलाइन ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल और विभागीय वेबसाइट hartish.gov.in पर देख सकते हैं.
17 और 24 जुलाई को होंगी ई- नीलामी
इच्छुक बोलीदाता eauction.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. नीलामी की पहली तिथि 17 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है, जो सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. उन्हें नीलामी शुरू होने से पहले 15 जुलाई 2025 शाम 4:00 बजे तक संबंधित जिले की धरोहर राशि जमा करनी होगी. नीलामी की दूसरी तिथि 24 जुलाई 2025 है, जिसके लिए 22 जुलाई 2025 शाम 4:00 बजे तक धरोहर राशि जमा करानी जरूरी होगी.
सर्विस फीस और भुगतान की शर्तें तय
प्रत्येक बोलीदाता को ₹1180 की ई- सर्विस फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी जो कि नॉन- रिफंडेबल है. जिनकी बोली स्वीकार नहीं होगी, उनकी धरोहर राशि नीलामी समाप्त होते ही उनके बैंक खाते में वापस भेज दी जाएगी. जिनकी बोली स्वीकार हो जाएगी, उन्हें उसी दिन ठेके की कुल धनराशि अथवा 1/ 3 भाग या कुल धनराशि का 5% सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होगा. शेष 2/ 3 राशि ई- नीलामी तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी. यदि बोलीदाता यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करता है, तो उसकी जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
