हिसार | हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. यहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पराली प्रबंधन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सूबे के स्थानीय किसानों को सुपर सीडर, बेलर, जीरो सीड ड्रिल, शरब मास्टर सहित कुल 12 प्रकार की कृषि मशीनों पर 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
20 अगस्त तक करें आवेदन
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान साथियों को 20 अगस्त तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए किसान का ‘मेरी फसल- मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. भले ही किसान जमीन का मालिक न हो. इसी पोर्टल के आधार पर किसान की श्रेणी लघु या सामान्य निर्धारित की जायेगी.
इन दस्तावेजों की जरूरत
कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को अनुदान देय है. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में पैन कार्ड, फैमिली आईडी, किसान के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, मेरी फसल- मेरा ब्योरा दस्तावेज रबी 2025 व खरीफ 2024 के दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, स्वयं घोषणा पत्र आदि शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत हैं. किसानों को इससे संबंधित कृषि यंत्रों भारी-भरकम सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदुषित होता है, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है.
