चंडीगढ़ | हरियाणा में पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सूबे की नायब सैनी सरकार निरंतर प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में पशुपालकों को पशु धन खरीदने, उनके उपचार या चारे को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘पशु किसान क्रेडिट कार्ड’ (PKCC) योजना चलाई गई है. इस कार्ड के माध्यम से पशुपालक 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इसमें 1.60 लाख रुपये का लोन बगैर किसी गारंटी के मिलता है.

बगैर गारंटी के मिलेगा लोन
पशुपालन विभाग की PKCC योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है. किसान इस योजना का लाभ उठाकर नए पशुओं को खरीदने, पशुओं का उपचार कराने, चारे का स्टॉक करने जैसी योजनाओं के लिए लोन ले सकते हैं. इस योजना के तहत तीन दुधारू पशुओं के लिए बगैर किसी गारंटी के 1.60 लाख तक का लोन मिल सकता है.
उदाहरण स्वरुप बगैर गारंटी का लोन एक भैंस पर 60 हजार रुपये, दूसरे भैंस के लिए 60 हजार रुपये और तीसरी गाय के लिए 40 हजार तक का लोन पा सकते हैं. हालांकि, पशुपालकों को कुल 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है.
4 फीसदी की दर पर मिलेगा लोन
इस कर्ज पर केवल 4 प्रतिशत की दर पर लोन दिया जाता है और बाकी 3% ब्याज का अनुदान सरकार देती है. पशुपालकों को 5 साल के अंदर लोन और ब्याज चुकाना होता है. इस योजना में पशुओं का बीमा भी कवर होता है. पशुपालक कर्ज लेकर गाय, भैंस, मुर्गी, भैंस की खरीद कर सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक मूलरूप से हरियाणा का निवासी होने चाहिए.
- आवेदनकर्ता को निवास प्रमाण- पत्र, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, आय प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र और बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी.
- पहचान प्रमाण- पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.
- आवेदन के लिए निकटतम बैंक शाखा के अलावा पशु पालन विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र लेकर जा सकते हैं.