हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में फिर बड़ा बदलाव, कपल केस में अब ऐसे मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिर बदलाव किए है. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करते हुए कपल केस से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के अनुसार, अब नियमित कर्मचारियों को कपल केस में अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे.

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दंपती में से किसी एक को मिलेगा फायदा

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का जीवनसाथी हरियाणा सरकार, भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या उससे संबद्ध किसी संगठन में नियमित कर्मचारी है और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में तैनात है तो संबंधित कर्मचारी को कपल केस के तहत ये 5 अंक दिए जाएंगे. नए नियम के अनुसार, यह लाभ दंपती में से किसी एक को दिया जाएगा. चाहे दोनों ही हरियाणा सरकार में नियमित कर्मचारी क्यों न हो.

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जल्द लागू करने के निर्देश

कैबिनेट ने प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिए है कि ट्रांसफर पॉलिसी में इस संशोधन को जल्द लागू किया जाए. साथ ही आदेशों की प्रति 15 दिन के भीतर कैबिनेट सेक्शन को भेज दी जाए. सरकार ने पॉलिसी लागू करते समय 2 जुलाई 1991 की इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान में रखने को कहा गया है. सरकार ने जल्द ही निर्देश लागू करने पर जोर दिया है. यह नियम जल्द लागू कर दिए जाएंगे.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.