हरियाणा में महिलाओं के लिए नई स्कीम, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा 3 लाख तक का लोन

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब ऐसी महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है.

Loan

महिलाएं कर सकेगी अपना व्यवसाय

यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है. योजना के अनुसार महिलाएं बुटीक, सिलाई- कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर जांच, ई- रिक्शा, मसाला एवं अचार यूनिट जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद का कारोबार शुरू कर सकेगी.

महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए होनी चाहिए. इस योजना में कुल ऋण राशि का 10% हिस्सा लाभ लेने वाली महिला को लगाना होगा और शेष राशि बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी. यह सब्सिडी अधिकतम 50 हजार रुपए तक और 3 वर्ष तक की अवधि तक दी जाएगी, इससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपना काम आसानी से शुरू कर पाएंगी.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.