चंडीगढ़ | गलत जानकारियां दर्ज करवाकर BPL सूची में शामिल होकर राशन एवं सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले अपात्र उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर सरकार ने कैंची चलाना शुरू कर दिया है. इस संबंध में प्रदेश सरकार ने राशन डिपो होल्डरों को उनके अंतर्गत राशन ले रहे उपभोक्ताओं की पात्र व अपात्र की जांच कर ईपीडीएस पोर्टल पर रिपोर्ट करने का अधिकार दिया है. इसके लिए सरकार द्वारा फरवरी माह के अंत तक राशन डिपो होल्डरों को ईपीडीएस पोर्टल जारी किया जाएगा.
PPP के जरिए अपडेट
ईपीडीएस पोर्टल पर डिपो होल्डर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे. इस रिपोर्ट पर संबंधित विभाग सकारात्मक कार्रवाई अमल में लाते हुए अपात्र लोगों के राशनकार्ड रद्द करने का काम करेगा. बता दे कि अपात्र लोगों के कार्ड रद्द कराने वाले डिपो होल्डर को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा.
बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र (PPP) को रोजाना अपडेट कर उस परिवार की चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा अपडेट किया जा रहा है. जिस कार्ड उपभोक्ता के नाम तय मानक से अधिक चल- अचल संपत्ति मिल रही है, उसका कार्ड रद्द किया जा रहा है.
गरीब परिवारों के लिए शुरू हुई थी योजना
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को सस्ता राशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को BPL व AAY श्रेणी में शामिल कर उन्हें पीले व गुलाबी राशनकार्ड जारी किए हैं. इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पूरे परिवार को PPP के नाम से “फैमिली आईडी” भी जारी की है.
जिन अपात्र लोगों के राशनकार्ड रद्द किए गए थे, उन्हें सरकार ने फिर से मौका भी दिया था, लेकिन इन्होंने PPP में सही आमदनी की जगह गलत आमदनी दर्ज की. जिस कारण बीपीएल राशन कार्ड की संख्या का आंकड़ा काफी ज्यादा हो गया.
सभी डिपो होल्डरों को आईडी व पासवर्ड दिए जाएंगे. इसके बाद, वह अपनी मशीन से ही पात्र व अपात्र लोगों की रिपोर्ट भेजेंगे. इसमें जो भी अपात्र मिलता है तो उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे और रिपोर्ट सही मिलने पर डिपो होल्डर को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी- प्रदीप, इंस्पेक्टर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
