चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सभी 90 विधायकों की मौज कर दी है. अब विधायक और उनके परिजनों को प्रत्येक महीने सैर- सपाटे के लिए 10 हजार रुपए की धनराशि मिलेगी. प्रदेश सरकार विशेष यात्रा भत्ते के साथ मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम 1 लाख रुपये की सीमा हटाने का फैसला लिया है.

गवर्नर ने दी मंजूरी
पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता के रुप में 10 हजार रुपए का लाभ मिलेगा. चिकित्सा भत्ते के संबंध में पिछले दिनों हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था. हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम- 1975 में संशोधन के लिए गवर्नर प्रो. असीम कुमार घोष ने स्वीकृति दे दी है. इसी महीने शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक- 2025 पेश करेंगे.
इसमें विशेष यात्रा भत्ते के लिए मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम 1 लाख रुपये की शर्त हटाते हुए खंड जोड़ा जाएगा कि भारत में कहीं भी स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की राशि प्रत्येक महीने 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
स्पीकर के सामने उठा था मुद्दा
हरियाणा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य और उनके परिजन प्रत्येक महीने अधिकतम 10 हजार रुपये के विशेष यात्रा भत्ता का हकदार है, बशर्ते कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते की कुल राशि 1 लाख रुपये से कम हो. बता दें कि कई विधायक विधानसभा स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण के समक्ष इस मुद्दे को उठा रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया है.