हरियाणा में विधुरों और अविवाहितों को मिलेगी 3 हजार रूपए प्रति महीना पेंशन, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा (Haryana) में विधुरों और अविवाहित लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने ऐसे वर्ग के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है. CM मनोहर लाल ने विधुर और अविवाहित लोगों को मकर संक्रांति पर 1 जनवरी 2024 से 3 हजार रूपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है.

Rupees Money

अंतिम चरण में प्रकिया

सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहितों को चिन्हित किया है. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चयनित विधुरों और अविवाहितों को दिसंबर की पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा.

पेंशन के लिए अनिवार्यता

विधुरों की श्रेणी में 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले 40 साल से अधिक आयु के व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र होंगे. इसी तरह अविवाहित लोगों के मामले में सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए से कम होनी चाहिए और 45 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए.

सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रति माह यह पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. वहीं, विधुर और अविवाहित लोगों की उम्र 60 साल होने के बाद उन्हें बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि 250 रूपए पेंशन बढ़ोतरी का लाभ फरवरी महीने में मिलेगा. यानि जनवरी की जो पेंशन फरवरी महीने में मिलेगी, उसमें लाभार्थियों को 3 हजार रूपए पेंशन मिलेगी.

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