सागर हत्याकांड: सुशील कुमार अगर कोर्ट में दोषी साबित हुआ तो पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी जेल

चंडीगढ़ । छत्रसाल स्टेडियम में हुई 4 मई की घटना ने दो बार ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी ही बदल कर रखती है. पहले तो सुशील कुमार अपराधियों की तरह गिरफ्तारी के डर से अलग-अलग राज्यों में घूमता रहा. पिछले 9 दिनों से पुलिस सुशील कुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

sushil kumar

कानूनों के अनुसार सुशील कुमार पर जो आरोप है अगर वह कोर्ट में दोषी साबित होता है तो उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटनी तय है. अब सब कुछ पुलिस पर निर्भर है कि इस केस के सबूतों को वह मजबूती से कोर्ट में पेश कर पाती है या नहीं.

आपराधिक विशेषज्ञ मनीष भदौरिया ने बताया है कि कोई भी केस कोर्ट में सबूतों साक्ष्यों के आधार पर टिकता है. घटना के समय मारपीट में पहलवान सागर धनखड़ के साथ के शिकार हुए सोनू महाल, अमित व रविंद्र के बयान तथा सुशील कुमार के दोस्त प्रिंट द्वारा बनाई गई उस घटना की वीडियो क्लिप इस केस के लिए अहम कड़ी साबित होगी.

सुशील कुमार के ऊपर किन-किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा इन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान है. सभी पहलुओं को एक रिपोर्ट के माध्यम से नीचे दिखाया गया है.

  • धारा 302 : हत्या का मामला! इस धारा में उमर कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है. इसके साथ ही हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति अपराधी के अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा को कम कर सकते हैं.
  • धारा 308 : गैर इरादत से हत्या की कोशिश करना ! इस धारा में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिलती है.
  • धारा 364 : किसी व्यक्ति को हत्या के इरादे से किडनैप करना ! इस धारा में भी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है.
  • धारा 365 : किसी बॉलिंग की किडनैपिंग ! किस धारा में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.
  • धारा 325 : मारपीट में गंभीर चोट आना जैसे की हड्डियां दांत टूटना ! इस धारा में भी 7 साल तक की सजा मिलती है.
  • धारा 506 : जान से मारने की धमकी देना ! किस धारा में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा मिलती है.
  • धारा 188 : सरकारी आदेश की अवहेलना करना. यह मामला जमानती है.
  • धारा 120 बी : साजिश! इस धारा में भी हत्या की धारा के बराबर सजा का प्रावधान है.
  • धारा 34 : धारा किसी अपराध में एक से ज्यादा मुजरिम होने के कॉमन इंटेंशन को प्रूफ करती है.
  • 25 आर्म्स एक्ट : यह धारा घटना में अवैध हथियार मिलने पर लगती है. इसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.
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पुलिस के पास ये रहेंगे एविडेंस

अब तक गिरफ्तार हो चुके नो अपराधियों के बयान. घटना के दौरान मोबाइल से बनाई गई वीडियो. एफएसएल की रिपोर्ट. सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट. मारपीट का शिकार हो गए लोगों का बयान. आरोपियों के मोबाइल की सीडीआर. मौके से उठाए गए एफएसएल टीम द्वारा साक्षी के नमूने.

यह सबूत जुटाना अभी बाकी

गाड़ियों में से चार गाड़ियों का लिंक तो आरोपियों से जुड़ गया है.लेकिन अभी तक 3 गाड़ियों का कोई लिंक नहीं मिला है. सुशील कुमार का मोबाइल तथा घटना के दौरान पहने हुए कपड़े. सुशील के घर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर सिस्टम. अभी तक यह सभी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे

क्या है पूरा मामला

4 मई 2021 की देर रात को दिल्ली स्थित छत्रसाल स्टेडियम में भारतीय पहलवान स्वागत धनखड़ को बुरी तरह से पीटा गया जिसमें उनकी मौत हो गई. इस मामले का आरोप सुशील कुमार के ऊपर है. रिपोर्ट दर्ज करने के 17 दिनों तक आरोपी सुशील कुमार फरार था. 18वें दिन पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और अभी वह कस्टडी में ही है.

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