फरीदाबाद । 500 केवी से अधिक लोड लेने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण ने नया निर्देश जारी किया है. इससे उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनको आर ए पी डी आर पी के साथ मुख्य अभियंता को भी आवेदन करना होगा.
इसके अलावा बिजली निगम ने बताया क़ि जहाँ पहले 500 केवी से अधिक का नया कनेक्शन , नाम बदलवाने , लोड घटाने और बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अधीक्षण अभियंता हिसार को आवेदन करना होता था. वहीँ अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण ने नियमों अब बदलाव कर दिया है .
नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसके सम्बन्ध में सभी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.
