Breaking: गुरुग्राम में धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने इस वजह से लिया फैसला

गुरूग्राम | शादियों का सीजन शुरू होते ही गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है. गुरुग्राम में विवाह समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, जिससे आने वाले समय में होने वाले विवाह समारोह की रौनक फीकी पड़ सकती है. दरअसल, गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने एक आदेश जारी कर कहा है कि गुरुग्राम में शादी समारोहों में ड्रोन से वीडियोग्राफी और पटाखों के इस्तेमाल पर धारा 144 लागू है. अगर किसी शादी समारोह में इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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यहां आदेश होंगे लागू

दरअसल ये आदेश पुरानी दिल्ली रोड, गुरुग्राम स्थित आयुध डिपो और एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं. ऐसे में आयुध डिपो और एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम बैंक्वेट हॉल और यहां शादी की बुकिंग कराने वालों के लिए यह खबर निराशाजनक है. एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को देखते हुए गुरुग्राम के डीसी ने ये आदेश जारी किए हैं.

उलंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

आदेशों में कहा गया है कि विवाह समारोह के दौरान वायु सेना स्टेशन और आयुध डिपो के तीन किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन और आतिशबाजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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